देहरादून(आरएनएस)। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ओर से लगाई रोक को हटवाने के प्रयास तेज हो गए हैं। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश यादव ने सोमवार को बताया कि गर्वमेंट प्रेस रुड़की के निदेशक को जल्द पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट के समक्ष रख स्टे को हटवाने का अनुरोध किया जा सके। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है। इस बीच हाईकोर्ट नैनीताल की ओर से वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्टे) पारित किया है। कोर्ट के इस आदेश की समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन को रख कर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। सचिव पंचायतीराज ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने को प्रतिबद्ध है।