नैनीताल, 25 जून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जारी असमंजस बुधवार को भी समाप्त नहीं हो सका। नैनीताल उच्च न्यायालय में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल चुनाव पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई 26 जून, गुरुवार को होगी, जिसमें यह तय होगा कि राज्य में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं।
राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के संचालन हेतु आवश्यक सभी प्रक्रियाएं विधिपूर्वक पूर्ण की गई हैं। सरकारी पक्ष ने बताया कि 9 जून को नई पंचायत चुनाव नियमावली जारी की गई, जिसके आधार पर 11 जून को आरक्षण एवं रोटेशन सूची घोषित हुई और 14 जून को उक्त प्रक्रिया को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया।
राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि सभी तैयारियां कानूनी प्रावधानों के अनुसार की गई हैं और एक पुराने मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी ही परिस्थिति में वहां चुनाव कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद, मुख्य न्यायाधीश सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखे और करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कोई अंतिम निर्णय देने से परहेज किया।
अब सबकी निगाहें गुरुवार की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि क्या हाईकोर्ट पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा या रोक को यथावत रखेगा। इस फैसले से प्रदेश की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय होने की संभावना है।