डीएम के सख्त रवैये से डीसीबी बैंक झुका

विधवा को मिले संपत्ति के कागजात और ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट
15.50 लाख का ऋण हुआ शून्य

देहरादून।जिलाधिकारी सविन बंसल का जनहितैषी और आक्रामक रवैया एक बार फिर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से, जिलाधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए न केवल फरियादियों को न्याय दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें तत्काल राहत भी प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में, पति की मृत्यु के उपरांत अपनी संपत्ति के कागजात छुड़वाने और बीमा राशि के लिए भटक रही विधवा शिवानी गुप्ता के मामले में, जिलाधिकारी के आदेश पर देहरादून के क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी बैंक प्राइवेट लिमिटेड की शाखा को सीज कर दिया गया था। बैंक की संपत्ति कुर्क होते ही बैंक प्रबंधन के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने शिवानी गुप्ता के संपत्ति के कागजात वापस किए, साथ ही ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट भी उनके घर जाकर दिया।
माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, जिला प्रशासन सदैव असहाय, निर्बल और जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। शिवानी गुप्ता प्रकरण में डीएम के आक्रामक रवैये के कारण प्राइवेट डीसीबी बैंक को विधवा फरियादी के घर जाकर बंधक बनाए गए संपत्ति के कागजात लौटाने पड़े और ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट भी जारी करना पड़ा। जिला प्रशासन का यह चिरपरिचित अंदाज, जिसमें फरियादी को न्याय और आदेशों की नाफरमानी पर सख्त एक्शन लिया जाता है, विभागों में हड़कंप मचा रहा है, वहीं फरियादियों को त्वरित न्याय भी मिल रहा है।
विधवा महिला फरियादी शिवानी गुप्ता अपने पति की मृत्यु के उपरांत एक वर्ष से न्याय के लिए भटक रही थीं। जिला प्रशासन की ग्राउंड टीम ने मात्र तीसरे ही दिन प्राइवेट बैंक को सील कर बैंक के होश ठिकाने ला दिए। जिलाधिकारी के गहन पर्यवेक्षण में एसडीएम कुमकुम ने इस न्याय को अंजाम दिया। जिला प्रशासन के इस प्रभावी एक्शन से डीसीबी बैंक ने फरियादी की संपत्ति के कागजात उनके घर जाकर लौटाए और 15.50 लाख रुपये का ऋण माफ करते हुए ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट भी जारी किया। जिला प्रशासन के इस ‘तूफानी’ एक्शन से जहां प्राइवेट बैंक चारो खाने चित हो गया है, वहीं लापरवाही और नाफरमानी करने वाले कर्मियों में भय का माहौल व्याप्त है।
क्या था मामला?
जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिवानी गुप्ता, पत्नी स्वर्गीय रोहित, निवासी अमर भारती, चंद्रबनी, अपनी फरियाद लेकर पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि उनके पति ने डीसीबी प्राइवेट लिमिटेड बैंक से 15.50 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी द्वारा किया गया था। उनके पति का 15 मई 2024 को आकस्मिक निधन हो गया। शिवानी गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी आय का कोई साधन न होने के कारण बैंक की किस्त जमा नहीं हो पा रही थी। बीमा कंपनी द्वारा बैंक लोन देने से मना किया जा रहा था। डीसीबी बैंक और बीमा कंपनी से इस संबंध में कई बार अनुरोध किया गया, परंतु बीमा कंपनी द्वारा धनराशि दिए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा था और बैंक द्वारा बार-बार किस्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था।
जिस पर जिलाधिकारी ने बैंक प्रबंधक, डीसीबी प्राइवेट लिमिटेड को उपस्थित होने और महिला की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन द्वारा 9 जून को संबंधित बैंक प्रबंधक के विरुद्ध ब्याज सहित 17,05,000 रुपये की आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए गए थे। डीसीबी प्रबंधक को बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी उक्त प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश और असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के निर्देशों पर 18 जून, 2025 को देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी शाखा की चल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क करते हुए बैंक शाखा को सीज कर दिया गया था।

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